रुद्रप्रयाग : गत दिवस से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक केदारनाथ मन्दिर के पीछे के हिस्से में डी.जे. बजाकर नाचने सहित हो-हल्ला कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो की के सम्बन्ध में आस-पास पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह वीडियो दिनांक 01.05.2025 की रात्रि यानि केदारनाथ धाम मन्दिर कपाट खुलने से एक दिवस पूर्व का है।
इस प्रकरण में वादी श्री गिरीश देवली, प्रभारी अधिकारी बी.के.टी.सी. हाल केदारनाथ धाम द्वारा कोतवाली सोनप्रयाग पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 08/2025 धारा 298 भारतीय न्याय संहिता (धार्मिक व पूजा स्थल को अपवित्र करना) सम्बन्धी अभियोग इन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण किया गया हे और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जनपद पुलिस की आम जनमानस से अपील है कि उक्तानुसार वीडियो केदारनाथ धाम की पवित्रता से जुड़ा है, कृपया इस वीडियो को प्रचारित-प्रसारित न करें।
केदारनाथ धाम में भगदड़ की झूठी सूचना प्रसारित करने पर एक और मुकदमा
श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के उपरान्त यूजर (राखी झा Instagram – K14makeupstudioandacademy) द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें श्री केदारनाथ धाम में भगदड़ होने की झूठी तथा भ्रामक सूचना की रीलें तथा वीडियो प्रसारित की गयी तथा श्री केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में भी झूठी एवं भ्रामक तथा गलत जानकारियां प्रसारित कर आम जनमानस एवं श्रद्धालुओं में यात्रा विषयक चिंता, डर, व असुरक्षा की भावना उत्पन्न की गयी। इस प्रकरण में वादी सूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी मीडिया, चारधाम यात्रा रुद्रप्रयाग द्वारा कोतवाली रुद्रप्रयाग पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 30/2025 धारा 353(2) भारतीय न्याय संहिता (भ्रामक व झूठी सूचना तथा अफवाह फैलाना) सम्बन्धी अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित है।
जनपद पुलिस की आम जनमानस से अपील है कि उक्तानुसार वीडियो केदारनाथ धाम के प्रति आस्था से जुड़ा है, केदारनाथ धाम की यात्रा सकुशल चल रही है, बिना सही तथ्यों को जाने इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले वीडियो, रील्स इत्यादि को प्रचारित-प्रसारित न करें।