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Himalaya Ki Awaj > Blog > उत्तराखंड > हाइकोर्ट ने चार सौ से ज्‍यादा तदर्थ शिक्षकों के विनियमतीकरण को दी हरी झंडी
उत्तराखंड

हाइकोर्ट ने चार सौ से ज्‍यादा तदर्थ शिक्षकों के विनियमतीकरण को दी हरी झंडी

Web Editor
Last updated: 2025/05/06 at 2:24 PM
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नैनीताल :  प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के 417 अध्यापकों को विनियतीकरण करने  को हाइकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इनके मामले में साल 2015 से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उत्तराखण्ड राज्य बनाम माया नेगी व अन्य मामले में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व आशीष नैथानी की उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने यह फैसला दिया है।राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों के प्रकरण में वर्ष 2015 में उच्च न्यायालय के एकल पीठ के जज सुधांशु धूलिया ने अपने आदेश में कहा था कि पीटीए शिक्षको के पदों को रिक्त मानते हुए उन्हें सीधी भर्ती से भरा जाय।
एक पीठ के इस निर्णय को राज्य सरकार एवं मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षक सन्दीप रावत एवं जनार्दन जोशी ने नैनीताल उच्च न्यायालय की संयुक्त बैंच में अपील की। इसी दौरान 2017 में राज्य सरकार के द्वारा 15000 रु मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम -2006 की धारा -41 में संशोधन को तदर्थ नियुक्ति प्रदान कर दी गई किन्तु मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा।
26 नवम्बर 2024 को शिक्षा मन्त्री डॉ धन सिह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष मेजर स्वतन्त्र मिश्रा , प्रदेश महामन्त्री जगमोहन रावत, प्रदेश अध्यक्ष तदर्थ यूनियन के साथ उच्च स्तरीय त्रिस्तरीय बैठक आयोजित हुई।

बैठक में तदर्थ पीटीए शिक्षकों के विनियमितिकरण करने पर निर्णय लिया गया। किन्तु शासन द्वारा विनियमतीकरण के प्रस्ताव को उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण होल्ड कर दिया गया था । पांच मई को हुई अन्तिम सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित संयुक्त पीठ ने धारा -40 के अन्तर्गत तदर्थ शिक्षकों को राहत देते हुए कहा कि किसी भी पीटीए शिक्षकों का अहित नही किया जायेगा और किसी भी दशा में शासनादेशों – एक्ट के अनुरूप कार्यरत शिक्षकों को बाहर नही किया जायेगा। न्यायालय में केस की पैरवी कर रहे सन्दीप रावत , जनार्दन जोशी और डॉ महावीर सिंह विष्ट ने कहा कि न्यायालय के इस निर्णय से तदर्थ पीटीए शिक्षकों के विनियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है ।

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष स्वतन्त्र मिश्रा , प्रांतीय महामंत्री जगमोहन रावत जिलाध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल डॉ महावीर सिंह विष्ट ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ शीघ्र ही शिक्षा मन्त्री से 26 नवम्बर 2024 की बैठक में हुये कार्यवृत्त के अनुसार तदर्थ शिक्षकों के विनियमतीकरण पर शीघ्र कार्यवाही करेगा।
तदर्थ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप रावत व संरक्षक जनार्दन जोशी ने न्यायालय के फैसले पर ख़ुशी जाहिर की है।

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