SEBI proposes new KYC rules for mutual fund investors
देहरादून, 24 अक्टूबर 2025 : म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए सेबी (SEBI) एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नया प्रस्ताव जारी किया है। इसके तहत अब नया म्यूचुअल फंड अकाउंट केवल केवाईसी (KYC) सत्यापन पूरा होने के बाद ही खोला जा सकेगा।
मौजूदा समय में देशभर में लाखों निवेशक एसआईपी (SIP) के जरिए नियमित रूप से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। इन निवेशों से उन्हें पारंपरिक विकल्पों जैसे एफडी (FD) और सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम की तुलना में बेहतर रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अधूरी या गलत केवाईसी की वजह से कई निवेशकों को लेनदेन, डिविडेंड या रिडेम्पशन की प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही थीं।
क्या है नया प्रस्ताव
सेबी के प्रस्ताव के मुताबिक—
- अब म्यूचुअल फंड अकाउंट तभी खुलेगा जब निवेशक के दस्तावेज़ KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) द्वारा पूरी तरह सत्यापित कर दिए जाएंगे।
- निवेश की अनुमति केवल तब मिलेगी जब KRA अकाउंट को “KYC Compliant” घोषित करेगा।
- निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया के हर चरण की जानकारी उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
- AMC (Asset Management Companies) और KRA को अपने सिस्टम नए नियमों के अनुसार अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्यों जरूरी है यह बदलाव
सेबी का मानना है कि अधूरी केवाईसी के कारण कई निवेशक अपने फंड तक समय पर पहुंच नहीं बना पाते। वहीं एएमसी को भी निवेशक की जानकारी सत्यापित करने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई होती है। नए नियम लागू होने से निवेश प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी।
सेबी ने इस प्रस्ताव पर 14 नवंबर 2025 तक जनता से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। इसके बाद नियमों को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।
