Dehradun: DM Orders Strict Action for Illegal Road Cutting, Work Allowed Only at Night
रात 10 से सुबह 6 बजे तक ही मिल सकेगी कार्य की अनुमति
देहरादून, 27 अक्टूबर 2025 : अब देहरादून में बिना अनुमति या मानकों के विरुद्ध सड़क खोदने पर सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में रविवार को हुई जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सड़क खुदाई के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्य स्थल को सील किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिजली, पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन जैसी भूमिगत सेवाओं के कार्यों के दौरान जिला प्रशासन की क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) लगातार निगरानी रखेगी। कार्य केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही किए जा सकेंगे। सभी एजेंसियों को दस नवंबर के बाद ही अनुमति जारी की जाएगी।
बैठक में यूपीसीएल, गेल, यूयूएसडीए और एडीबी सहित अन्य एजेंसियों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसी भी संस्था को अनुमति तभी मिलेगी जब संबंधित विभागों से एनओसी और कटिंग चार्ज की वसूली पूरी हो।
उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा, बैरिकेडिंग और संकेत बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे उपकरणों या कैमरों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए भी स्मार्ट सिटी की अनुमति आवश्यक होगी।
डीएम ने उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को यूपीसीएल, गेल और अन्य एजेंसियों के निर्माण स्थलों का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। बैठक में स्मार्ट सिटी, लोनिवि और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अब सड़क खुदाई और निर्माण कार्यों में समय, सुरक्षा और मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा — नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई तय है।
