Uttarakhand Minority Education Bill : Uttarakhand Cabinet Approves Historic Minority Education Bill 2025 | New Authority Formed
नए अधिनियम से सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को आसानी से मिल सकेगी मान्यता
यह अधिनियम देश में अपनी तरह का पहला ऐसा कानून होगा
Uttarakhand Minority Education Bill : देहरादून, 17 अगस्त 2025 : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। यह बैठक 19 अगस्त से गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले हुई। बैठक में राज्य के शैक्षिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाने वाले उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव मानसून सत्र में पेश करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 विधेयक लाने का भी फैसला किया है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ही राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को औपचारिक दर्जा प्रदान करने वाली एकमात्र संस्था होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा मुख्य रूप से केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था, लेकिन इस नए अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को भी यह दर्जा मिल सकेगा।
यह अधिनियम देश में अपनी तरह का पहला ऐसा कानून होगा, जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। इसके साथ ही, इसका लक्ष्य शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना भी है। यह कदम उत्तराखंड को समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा, जिससे विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षिक संस्थानों को विकसित करने और संचालित करने में मदद मिलेगी।