नैनीताल : उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण यह आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को चुनाव का ऐलान कर दिया था। 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी और 10 व 15 जुलाई को मतदान के दिन निर्धारित थे, जबकि 19 जुलाई को परिणाम घोषित किया जाना था। पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर कुछ लोगोंं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जो सीटे बीते तीन कार्यकाल में आरक्षित थी, इस बार भी उन्हें आरक्षित कर दिया गया। इस कारण वे चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे।