देहरादूनः उत्तराखंड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत मासिक प्रीमियम की राशि और बीमा राशि में संशोधन का आदेश सरकार ने जारी कर दिया। अब 2800 रुपये ग्रेड वेतन तक कर्मचारी से 100 रुपये के स्थान पर 350 रुपये मासिक प्रीमियम की वसूली की जाएगी।
उन्हें एक लाख के स्थान पर अब पांच लाख की राशि तक बीमा कवर मिलेगा।मंत्रिमंडल ने इस संबंध में 22 दिसंबर, 2023 को निर्णय लिया था। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्धन ने गुरुवार को आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार 2801 से 5400 रुपये ग्रेड वेतन में कार्यरत कार्मिकों से मासिक प्रीमियम 200 रुपये के स्थान पर 700 रुपये लिया जाएगा।
उन्हें बीमा कवर दो लाख रुपये के स्थान पर 10 लाख रुपये तक मिलेगा। 5401 रुपये से अधिक ग्रेड वेतन में कार्यरत कार्मिक अब 700 रुपये के स्थान पर 1400 रुपये मासिक प्रीमियम का भुगतान करेंगे। उन्हें 20 लाख की राशि तक बीमा कवर मिल सकेगा। बीमा प्रीमियम राशि में बीमा निधि और बचत निधि 50-50 प्रतिशत है।