देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। कारोबारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना आगे बढ़ाने का फ़ैसला लेकर उन्हें राहत दी गई है। कैंट बोर्ड के असैनिक या सिविल एरिया को नगर निगम या नगर पालिका में मिलाने अथवा नए निकाय बनाने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा ग्रेटर देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी को भंग कर उसके सारे कार्य और अधिकार नवसृजित यूआईडीबीबी को सौंपने का फैसला भी किया गया। बैठक में तय किया गया कि नैनीताल हाईकोर्ट के निर्माण के लिए हल्द्वानी के गौला पार आसपास के इलाकों को फ्रीज जोन घोषित किया जाएगा।
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केबिनेट के फैसले:
. वन टाईम सेटलमेंट स्कीम-2023-24’ योजना की शर्तों में संशोधन का निर्णय।
(राज्य में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948/उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956/उत्तराखण्ड प्रवेश कर अधिनियम, 2008 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2023 तक सृजित मांग से संबंधित बकाया पर देय ब्याज व अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत मांग को माफ करने के लिए ‘वन टाईम सेटलमेंट स्कीम, 2023-24’ लागू की गई थी। राजस्व वृद्धि एवं व्यापारियों को योजना का और अधिक लाभ देने के लिए योजना 31-12-2023 तक विस्तारित थी। इस योजना में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 को सम्मिलित नहीं किया गया था।अब इस अधिनियम को भी शामिल कर लिया गया है। .बकाये पर ब्याज व अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत मांग को भी माफ किया जाना प्रस्तावित है। योजना के कुछ बिन्दुओं में संशोधन के साथ योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाने का अधिकार सचिव (वित्त) को दे दिया गया.
.राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत / रिक्त पदों के सापेक्ष वर्तमान शिक्षण सत्र 2023-24 में संविदा शिक्षकों की तैनाती की जाएगी.
विभिन्न विषयों (11 विषय) में खाली 25 संविदा शिक्षकों (सहायक प्राध्यापकों) की तैनाती / नियुक्ति राज्य के रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से करने का निर्णय।
. ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड को समाप्त करने का फैसला:
(भारत सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए वर्ष- 2015 में ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लि का गठन मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून तथा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को सम्मिलित करते हुए किया गया था। वर्तमान में MDDA- शहरी विकास विभाग एवं नगर निगम देहरादून को मिला के कम्पनी एक्ट, 2013 के अन्तर्गत देहरादून स्मार्ट सिटी लि रजिस्टर्ड किया गया है। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना वही देख रही है। इसे अब जरूरी नहीं समझते हुए कैबिनेट ने इसे ख़त्म करने का फैसला लिया है।
.नजूल नीति-2021 के प्रभावी / लागू रहने की अवधि बढ़ाने का निर्णय:
(नजूल नीति, 2021 11 दिसंबर-2023 तक थी.इसको बढ़ाते हुए, जब तक कि राज्य में प्रस्तावित ‘उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण अधिनियम, 2021’ के अन्तर्गत नियमावली नहीं बन जाति तब तक मौजूदा नजूल नीति लागू रहेगी)
‘स्थानीय निकाय / विकास प्राधिकरण 35 प्रतिशत प्रचलित सर्किल दर पर 5 प्रतिशत स्वमूल्यांकन की धनराशि राजकोष में आवेदन करेंगे’ में संशोधन करते हुए पूर्व नजूल नीति, 2009 में प्रदत्त व्यवस्था ‘स्थानीय निकाय, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, जिला पंचायत (इनके पक्ष में फ्रीहोल्ड नियमानुसार मूल्य निर्धारण के 5 प्रतिशत की धनराशि राज्य कोषागार में जमा करने पर किया जाएगा) की भांति विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, जिला पंचायत के पक्ष में फ्री होल्ड नियमानुसार प्रचलित सर्किल दर पर भूमि मूल्य निर्धारण का 5 प्रतिशत की धनराशि राज्य कोषागार में जमा करने पर किया जा सकने के संबंध में कैबिनेट का निर्णय।
.उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने संबंधी अनुमोदन भी बैठक में दिया गया।
. उत्तराखण्ड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग, समूह ‘क’ सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय।
उत्तराखण्ड आयुष (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) विभाग के
. गौलापार (हल्द्वानी) में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल के आस-पास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय।
(नैनीताल शहर की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं नैनीताल शहर पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र की 26.08 हेक्टेयर भूमि में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए भूमि का चयन किया गया है।इस क्षेत्र के आस-पास अनियमित एवं अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए गौलापार (हल्द्वानी),नैनीताल में प्रस्तावित स्थल के क्षेत्र को, महायोजना बनने तक फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया।
. सिविल कोर्ट परिसर खटीमा, ऊधमसिंहनगर में 135 X 210 वर्गफीट भूमि अधिवक्ता चैम्बर निर्माण के लिए बार एसोसिएशन खटीमा को 90 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष के लिए लीज पर देने का निर्णय।
. पेराई सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंक से ऋण लेने के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय।
(पेराई सत्र 2023-24 के लिए भी राज्य सरकार सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर के लिए 409.47 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति देगी.इसका निर्णय कैबिनेट ने लिया।
. केदारनाथ धाम एराइवल प्लाजा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की ओम कलाकृति का ढांचा Brass धातु का बनाया गया है। कार्य में एकरूपता कजे लिए यहाँ ओम मूर्ति के पैडस्टल का निर्माण कार्य Infine Art Ventures, Vadodara, Gujrat से कराने की मंजूरी बैठक में दी गई।
. श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर संविलियन नियमावली, 2023 को मंजूरी दी गई.
(श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 में प्रस्तावित विभिन्न सेवा संवर्गाे की सेवा नियमावलियों में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता /भर्ती का स्रोत, योग्यता, पात्रता के क्रम में मंदिर समिति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने में कठिनाईयां दूर करने के लिए विभागीय आवश्यकताओं का वर्तमान तथा भावी हित/उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर संविलियन करने का प्राविधान रखे जाने का निर्णय।)
. राज्य बांध सुरक्षा संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन (2022-23) को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय।
.उत्तराखण्ड के सभी छावनी परिषद, क्षेत्रों से नागरिक क्षेत्रों (असैनिक-सिविल इलाकों) को अलग करते हुए निकटवर्ती नगर निकाय में मिलाया जाएगा या फिर अलग नगर निकाय बनाने का फैसला.
(छावनी परिषद क्षेत्रों से नागरिक क्षेत्रों को पृथक किए जाने से छावनी परिषद के असैन्य और सिविल इलाकों में रहने वालों को भूमि हस्तांतरण, भवन निर्माण, आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छावनी परिषद से नागरिक क्षेत्रों को पृथक करने पर नागरिकों को भूमि हस्तांतरण, भवन निर्माण, आवागमन की आम और समान सुविधा प्राप्त होगी। कैबिनेट ने इस पर सैद्धान्तिक सहमति दे दी।)
. हरिद्वार एवं ऋषिकेश गंगा कोरिडोर परियोजना को संचालित करने तथा गठित SPV को निरस्त / स्थानांतरित करने का निर्णय।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UTTARAKHAND INVESTMENT AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD -UIIDB) की बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक ‘हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कोरिडोर परियोजना’ से संबंधित कार्य UIIDB को सौंपने तथा आवास विभाग के अन्तर्गत गठित SPV को निरस्त / स्थानांतरित करने का मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन दे दिया।
.विधान सभा के आगामी सत्र को आहूत करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया।