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Himalaya Ki Awaj > Blog > क्राइम > नगर निगम की भूमि का सौदा करने के आरोपी पार्षद पति के खिलाफ मुकदमा
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नगर निगम की भूमि का सौदा करने के आरोपी पार्षद पति के खिलाफ मुकदमा

Web Editor
Last updated: 2024/07/25 at 11:25 AM
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देहरादून : नगर निगम की भूमि का सौदा करने के नाम पर लाखो रूपये की धोखाधडी करने के आरोपी पार्षद पति के विरूद्व थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना रायपुर

कुणाल वालिया पुत्र प्रदीप वालिया निवासी -48 बी रेसकोर्स ,देहरादून के द्वारा थाना रायपुर में प्रार्थना पत्र दिया गया कि आमवाला तरला की पार्षद के पति राकेश तिनका  निवासी ऋषि नगर सहस्त्रधारा रोड, रायपुर द्वारा उनसे सहस्त्रधारा रोड स्थित एक भूखण्ड को अपना बताकर उनसे उक्त भूखण्ड का सौदा किया तथा इसके एवज में उनसे 94 लाख रुपये  लिए । उक्त भूखण्ड के सम्बंध में जानकारी करने पर वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि नगर निगम की है, जिस पर राकेश तिनका से सम्पर्क करने पर उसके द्वारा धनराशि वापस करने की बात कहते हुए उन्हें 14 लाख रूपये वापस किये गये तथा शेष 80 लाख रूपये के गलत चैक उन्हें दिये गये, जिसके सम्बंध में उससे बात करने पर वह पैसे देने में आना-कानी करते हुए तरह-तरह के बहाने बनाने लगा।  लिखित तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियोग में नामजद अभियुक्त राकेश तिनका एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानो में पूर्व में भी धोखाधडी व अन्य अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त को पूर्व में गुंडा अधिनियम में भी जिला बदर किया जा चुका है।

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