Section 163 BNSS Imposed in Dehradun: Public Gatherings Restricted in 12 Key Areas
देहरादून, 22 सितंबर 2025 : आपदा की वर्तमान स्थिति और धरना-प्रदर्शनों के चलते आमजन को हो रही असुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आज देहरादून के 12 प्रमुख स्थानों पर मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 163 बीएनएसएस (Bharatiya Nyaya Sanhita System) लागू कर दी गई है।
ये हैं प्रतिबंधित क्षेत्र:
- घंटाघर
- चकराता रोड
- गांधी पार्क
- सचिवालय रोड
- न्यू कैंट रोड
- सहस्त्रधारा रोड
- नेशविला रोड
- राजपुर रोड
- ईसी रोड
- सहारनपुर रोड
- परेड ग्राउंड
- सर्वे चौक / डीएवी कॉलेज रोड
इन स्थानों तथा इनके 500 मीटर के दायरे में निम्न गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी:
- पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्र होना
- किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस या प्रदर्शन
- बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग
- हथियार, लाठी-डंडे, औजार या किसी भी आपत्तिजनक वस्तु के साथ आवाजाही
प्रशासन की अपील:
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी प्रकार की गतिविधि से पूर्व प्रशासन से अनुमति प्राप्त करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।