Dehradun Police File Case Under POCSO Act for Revealing Minor Victim’s Identity on Social Media
देहरादून, 8 अक्टूबर 2025 : दून पुलिस ने बाल अपराधों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दर्शाते हुए सोशल मीडिया पर नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 23(4) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 72 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर को नाबालिग पीड़िता के पिता की तहरीर पर कोतवाली ऋषिकेश में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी को 1 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इसके बाद कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर पीड़िता की फोटो और वीडियो उसकी पहचान के साथ प्रसारित करने का मामला सामने आया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करना या उससे संबंधित सामग्री साझा करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी ने जनता को चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ी पोस्ट, फोटो या वीडियो को शेयर या फॉरवर्ड कर रहे हैं, वे तुरंत उसे हटा दें, अन्यथा उनके खिलाफ भी पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।