Dog Owners in Dehradun to Be Fined ₹2000 for Walking Pets Without a Leash | New Nagar Nigam Rule
देहरादून, 26 अक्टूबर 2025 : नगर निगम देहरादून ने शहर में पालतू पशुओं, खासकर कुत्तों को लेकर नई सख्त नीति लागू करने का फैसला लिया है। अब अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को बिना पट्टा (leash) या चेन के सड़क पर घुमाते हुए पाया गया, तो उस पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम का कहना है कि कई बार बिना पट्टा वाले कुत्ते राहगीरों के लिए खतरा बन जाते हैं और कई मामलों में लोगों को काटने या डराने की घटनाएँ सामने आई हैं। इसके साथ ही, खुले में घूमते कुत्तों से गंदगी भी फैलती है। ऐसे में निगम ने तय किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना नियंत्रण के पालतू जानवरों को घुमाने वालों पर अब कार्रवाई होगी।
नई नीति के तहत—
- बिना पट्टा/चेन के कुत्ता घुमाने पर ₹2000 जुर्माना।
- सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को छोड़ने पर ₹3000 जुर्माना।
- पशुओं के मल-मूत्र से गंदगी फैलाने पर भी ₹2000 तक जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में बढ़ती शिकायतों और नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल चालान काटा जाएगा।
पशुप्रेमियों और डॉग लवर्स से नगर निगम ने अपील की है कि वे इस नियम को पालतू पशुओं की सुरक्षा और शहर की स्वच्छता के लिए जरूरी समझें। निगम का कहना है कि यह कार्रवाई पालतू जानवरों के खिलाफ नहीं, बल्कि जिम्मेदार पेट पैरेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए है।
निगम अधिकारियों ने कहा कि यदि सभी कुत्ता प्रेमी अपने पालतू जानवरों को पट्टा और पहचान टैग के साथ घुमाएँ, तो शहर में न सिर्फ सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि देहरादून और भी स्वच्छ और पालतू-अनुकूल बन
इतना ही नहीं शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए नगर निगम देहरादून ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में गंदगी फैलाने, मांस की दुकानों पर गंदगी रखने या सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वालों पर तीन गुना तक अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। शासन की मंजूरी के बाद निगम नई नीति के तहत यह कार्रवाई शुरू करेगा।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में बढ़ती गंदगी की समस्या और खुले में घूमते पशुओं के कारण यातायात और स्वच्छता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए निगम बोर्ड की बैठक में जुर्माने की दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत मांस की दुकानों पर गंदगी पाए जाने पर अब ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सड़कों पर आवारा पशु छोड़ने या उनका मल-मूत्र फैलाने पर ₹3000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा। आवारा पशुओं को सार्वजनिक स्थानों पर बांधने वालों से ₹2000 तक का जुर्माना लिया जाएगा।
