Uttarakhand Cabinet Approves Public Gambling Prevention Bill 2026
देहरादून, 07 March 2026 । उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जुआ और सट्टेबाजी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने ‘सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक-2026’ लाने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के बाद जुआ खेलने, सट्टेबाजी करने और द्यूत घर संचालित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुए से अर्जित अवैध संपत्ति को कुर्क और जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।
सूत्रों के अनुसार सरकार का उद्देश्य राज्य में तेजी से बढ़ रही जुआ और सट्टेबाजी की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और इससे जुड़े संगठित गिरोहों पर शिकंजा कसना है। प्रस्तावित विधेयक के तहत सहायक उपनिरीक्षक (ASI) या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते पाए जाने पर बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस को संदिग्ध स्थानों पर तलाशी लेने और अवैध सामग्री जब्त करने की भी अनुमति होगी।
सरकार का मानना है कि इस कानून के लागू होने से जुआ-सट्टे से उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर नियंत्रण लगेगा। साथ ही संगठित रूप से संचालित अवैध द्यूत अड्डों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।
हालांकि राज्य सरकार को यह अधिकार भी रहेगा कि आवश्यकता पड़ने पर राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी विशेष गतिविधि, मेले या बाजार को इस कानून के कुछ प्रावधानों से छूट दी जा सके। सरकार के अनुसार यह प्रावधान पारंपरिक आयोजनों और मेलों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है।
मजिस्ट्रेट करेंगे सुनवाई
प्रस्तावित विधेयक में जुए से जुड़े सभी अपराधों को संज्ञेय श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है। यानी ऐसे मामलों में पुलिस सीधे मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर सकेगी। इन मामलों की सुनवाई उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जहां अपराध हुआ होगा।
सरकार का कहना है कि नए कानून का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना और समाज को जुआ-सट्टे के दुष्प्रभावों से बचाना है।




