रुद्रप्रयाग : तीर्थ यात्रियों से अभद्रता के आरोप में पुलिस ने केदारनाथ धाम के प्रमुख पडाव फाटा में होटल चलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल दिया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि श्रद्धालुओ के साथ अभद्रता करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस ने अनुसार मंगलवार 24 जून को श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर राजस्थान से आये 26 यात्रियों के ग्रुप में से एक महिला ने डायल 112 पर शिकायत दर्ज करायी। शिकायत में कहा गया कि महिला ने कहा कि वह 26 यात्रियों के ग्रुप के साथ केदारनाथ दर्शन को आई है। वे सभी फाटा के एक होटल में ठहरे हैं। शिकायत में कहा गया कि 23 जून को ही प्रातःकाल होने से पहले ही ये सभी केदारनाथ यात्रा पर निकल गये थे। जब 24 जून को दुबारा से होटल में आये तो होटल वालों द्वारा इनका होटल मेें रखा सामान भी बाहर फेंका था तथा इस बारे में पूछे जाने पर होटल संचालक इनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया व अत्यधिक हंगामा काटने लगा। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर चौकी फाटा से आवश्यक पुलिस बल सम्बन्धित मौके पर पहुंचा जहां पर देखा कि होटल संचालक आकाश त्यागी द्वारा काफी शोर शराबा किया जा रहा था व किसी की सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस के स्तर से समझाने का प्रयास करने पर भी वह नहीं मान रहा था। ऐसे में यह आवश्यक हो गया था कि इस व्यक्ति के विरूद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। पुलिस के स्तर से इस व्यक्ति को शान्ति भंग करने के जुर्म में धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व प्रचलित धारा 151 सीआरपीसी) के तहत गिरफ्तार करते हुए थाना गुप्तकाशी पर लाया गया। जहां से इसको मा0 न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊखीमठ के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार पुरसाड़ी (चमोली) भेज दिया गया है।
गिरफ्तार हुए व्यक्ति का विवरण-
आकाश त्यागी पुत्र श्री नीरज त्यागी हाल निवासी/संचालक टू द वाईल्ड होटल मैखण्डा (फाटा) जिला रुद्रप्रयाग।
स्थायी पता – बी 710 बालमुकुन्द रेजिडेन्सी राजनगर, एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर-प्रदेश।
इसके अतिरिक्त यात्रियों के साथ आये ट्रिप गाइड जिनके द्वारा अपने लाये हुए यात्रियों की व्यवस्था सही ढंग से करा पाने में असमर्थ रहे तथा होटल संचालक व यात्रियों के मध्य उपजे विवाद को निपटाने में नाकाम रहे, जबकि यात्रियों को इस ट्रिप/यात्रा से सम्बन्धित सारी जिम्मेदारी इनकी ही थी, इनके विरुद्ध भी उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 81 (क) के तहत चालानी कार्यवाही की गयी।
1- अंकित पुत्र श्री हीरा कान्त, निवासी भागलपुर, बिहार।
2- यश कार्तिकेय पुत्र श्री अमीर चन्द्र निवासी मोदीपुर, वेस्ट दिल्ली।