कैबिनेट ने नई नियमावली को दी मंजूरी, वर्दीधारी विभागों में मिलेगा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
Dehradun, 12 october 2026: सेना में चार साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने सरकारी सेवाओं के दरवाजे खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के वर्दीधारी विभागों में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले पदों पर पूर्व अग्निवीरों को लिखित और शारीरिक परीक्षा में विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्हें भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी मिलेगा।
सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण कक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘वर्दीधारी विभागों में सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026’ को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि नई नियमावली के तहत राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले पदों पर पूर्व अग्निवीरों को लाभ मिलेगा। सरकार ने उनकी भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इनमें लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल हैं।
इससे पहले वर्ष 2025 की नियमावली में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा में राहत का प्रावधान किया गया था। अब केंद्र सरकार के नए निर्देशों के अनुरूप नियमावली में बदलाव कर सेवामुक्त अग्निवीरों को अतिरिक्त राहत देने का फैसला लिया गया है।
नवंबर में सेवामुक्त होगा पहला बैच
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती पहले बैच के अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल नवंबर 2026 में पूरा होने जा रहा है। वर्ष 2022 में देशभर में करीब 46 हजार युवाओं की भर्ती हुई थी। इनमें से 25 प्रतिशत को स्थायी सैन्य सेवा का अवसर मिलेगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत अग्निवीर सैन्य सेवा पूरी कर नागरिक जीवन में लौटेंगे।
उत्तराखंड के करीब 1,200 अग्निवीरों के सेवामुक्त होने की संभावना है। इन युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उनके समुचित समायोजन के लिए राज्य सरकार ने विशेष अग्निवीर सेल का गठन भी किया है। नई नियमावली से पूर्व अग्निवीरों को पुलिस सहित अन्य वर्दीधारी विभागों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।
बॉक्स 1 : इन विभागों में भर्ती का मिलेगा अवसर
राज्य सरकार ने वर्दीधारी विभागों में समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती के लिए एकीकृत चयन व्यवस्था का प्रावधान किया है। इसके तहत उत्तराखंड पुलिस, अग्निशमन सेवा, कारागार, वन विभाग में वन आरक्षी तथा आबकारी विभाग के पद शामिल हैं। इन विभागों में सिपाही, उप निरीक्षक और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण और परीक्षा संबंधी रियायतों का लाभ मिलेगा।
बॉक्स 2 : बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना’ को भी मंजूरी दी है। इसके तहत विपरीत परिस्थितियों में असाधारण साहस, धैर्य और मानवीय संवेदना का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य साहसी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के साथ उन्हें समाज के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनाना है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, निडरता और सामाजिक संवेदनशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा।
बॉक्स 3 : विधानसभा के तीसरे सत्र को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। संभावना है कि विधानसभा का सत्र अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में गैरसैंण में आयोजित किया जाए। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।




