देहरादूनः राज्य सरकार ने प्रदेश के करीब 04 लाख कर्मचारियों को लोहड़ी के शुभ अवसर पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया है। महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया है। इससे कर्मचारियों को मूल वेतन के हिसाब से प्रतिमाह 800 रुपये से लेकर करीब 08 हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा।
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थान, शहरी स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मी, कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मचारी व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों मिलेगा। जिन कार्मिकों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, उन्हें 01 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
इस संबंध में अपर सचिव गंगा प्रसाद ने आदेश जारी किया है।शासन के आदेश के मुताबिक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/4/ 2023-8- I(B) दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के क्रम में राज्यपाल ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे। इस संबंध में संबंधित विभागों की ओर से अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई 2023 से दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जाएगा।
01 जनवरी 2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा, लेकिन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी और शेष धनराशि नकद भुगतान की जाएगी।
साथ ही कहा गया है कि उक्त वर्णित शर्तों और पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखंड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।