नई दिल्ली : दिल्ली सरकार और ले गर्वनर के बीच चल रही तनातनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बडा फैसला दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अफसरों की स्थानांतरण और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार का है, जबकि जमीन और पुलिस के मामले पहले की तरह केंद्र सरकार के पास रहेंगे। दिल्ली में अफसरों के स्थानांतरण का मसले को लेेकर अब स्थ्िााति स्पष्ट हो गई है।