देहरादून : उत्तराखंड के खनन निदेशक एसएल पैट्रिक को लेनदेन और प्रलोभन समेत शासकीय गोपनीयता भंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उनके निलंबन का कारण भी वही व्यक्ति ओम प्रकाश तिवारी बना, जिस पर पैट्रिक ने बंधक बनाने और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मुकदमा 16 अप्रैल 2024 को दर्ज कराया था। दरअसल, उस व्यक्ति की चैट में निदेशक पैट्रिक को लेनदेन और प्रलोभन की बात सामने आई थी। जिसका कोई खंडन नहीं पाया गया। इसे उत्तराखंड सरकार ने गंभीर प्रकृति के कृत्य के साथ विभाग व सरकार की छवि धूमिल करने की श्रेणी में माना है। इन आरोपों के अतिरिक्त भी एसएल पैट्रिक पर तमाम आरोप प्रकाश में आए हैं।
उत्तराखंड शासन का यह निलंबन आदेश अपर सचिव लक्ष्मण सिंह ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत एसएल पैट्रिक पर एक निजी व्यक्ति (श्री ओम प्रकाश तिवारी) द्वारा शासकीय कार्य हेतु लेन-देन व प्रलोभन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।