तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक, खाद्य संरक्षा आयुक्त ने जारी किया आदेश
Dehradun, 13 October 2026। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह प्रतिबंध पूरे प्रदेश में लागू होगा।
आदेश के तहत प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री के साथ उनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रोक रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ऐसे तत्वों वाले उत्पाद बाजार में उपलब्ध होने के कारण जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई
आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया है। प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसके दायरे में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा किसी अन्य नाम से उपलब्ध संबंधित खाद्य उत्पाद शामिल हैं।
सभी जिलों को भेजे निर्देश
प्रतिबंध के अनुपालन के लिए आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आदेश को राजकीय गजट में प्रकाशित कराने के लिए भेजा गया है।
अब प्रतिबंधित उत्पादों के कारोबार पर निगरानी और आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन की होगी।
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