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बिना अनुमति संचालित मस्जिद-मदरसा भवन पर एमडीडीए की कार्रवाई, भवन किया सील

Web Editor
Last updated: 2026/06/01 at 5:10 PM
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Dehradun, 02 june 2026। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और बिना वैधानिक अनुमति संचालित गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोईवाला तहसील के ग्राम कण्डोगल कुडियाल (थानों) स्थित एक मस्जिद एवं मदरसा भवन को सील कर दिया। प्राधिकरण ने यह कार्रवाई उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत की।
एमडीडीए के अनुसार संबंधित भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल पर आवश्यक स्वीकृतियों के बिना मस्जिद का संचालन किया जा रहा था। जांच के दौरान परिसर में मदरसा संचालित होने की भी पुष्टि हुई, जबकि इसके लिए आवश्यक विभागीय अनुमतियां और पंजीकरण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। प्राधिकरण का कहना है कि भवन के विरुद्ध पूर्व में भी चालान की कार्रवाई की जा चुकी थी और संबंधित पक्ष को नियमों के अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर दिए गए थे।
प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक भवन के प्रथम तल को 17 दिसंबर 2025 को सील किया गया था। इसके बाद जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इमामों के आवास की व्यवस्था का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय मांगा था। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एमडीडीए ने सीमित अवधि की मोहलत दी और उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद से पंजीकरण एवं मान्यता सहित अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा था। इस संबंध में 7 जनवरी और 11 फरवरी 2026 को सुनवाई की तिथियां भी निर्धारित की गईं, लेकिन अपेक्षित दस्तावेज जमा नहीं किए गए।
एमडीडीए के निरीक्षण में मदरसे का संचालन जारी पाया गया। अधिकारियों का कहना है कि लगातार नोटिस, सुनवाई और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद 1 जून 2026 को भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपूर्ण चालानशुदा अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।
कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, अवर अभियंता दीपक नौटियाल, नायब तहसीलदार राजेन्द्र सिंह रावत, थाना रानीपोखरी पुलिस और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना है। वहीं सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि सभी पक्षों को नियमानुसार पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके चलते अधिनियम के तहत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों और बिना अनुमति संचालित गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

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