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Himalaya Ki Awaj > Blog > उत्तराखंड > रामनगर मांस प्रकरण: मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, हाईकोर्ट का सख्त, नैनीताल SSP तलब
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रामनगर मांस प्रकरण: मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, हाईकोर्ट का सख्त, नैनीताल SSP तलब

Web Editor
Last updated: 2025/11/06 at 6:19 PM
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Ramnagar Meat Case: Nainital SSP Summoned by High Court for Inaction Against Main Accused

नैनीताल, 6 नवंबर2025 : रामनगर में गोमांस के शक में चालक की पिटाई के बहुचर्चित मामले में धीमी कार्रवाई पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी को आगामी सोमवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश तब जारी किया, जब याचिकाकर्ता नूरजहां ने आरोप लगाया कि पुलिस अब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

अदालत में नूरजहां की ओर से बताया गया कि 23 अक्टूबर को छोई क्षेत्र में भीड़ ने गोमांस की आशंका में उसके पति और पिकअप चालक नासिर की बेरहमी से पिटाई की थी। घटना के बाद से वह खुद और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया गया कि प्रभावशाली मुख्य आरोपी मदन जोशी खुलेआम सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहा है, फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया।

सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि मामले में 31 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से आठ को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और कुछ पर गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं। सरकारी पक्ष ने आश्वासन दिया कि अगली तिथि पर प्रगति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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Web Editor November 6, 2025
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